सबसे बड़ा सवाल, इसकी क्या जरूरत है ?
आधार कार्ड तथा पैन कार्ड को एक साथ लिंक करना अनिवार्य है | अगर आप किसी कारणवश ऐसा नही कर पाते हैं ।
तो निम्न प्रकार के परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है ।
- किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन मे असुविधा होगी।
- बैंक के साथ लेनदेन, खाते को बनाये रखने अथवा बेंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ का लाम पूर्ण रूप से नही उठा पाएंगे ।
- इंकमटैक्स रिटर्न भरने में अथवा रिफंड पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली कई सुविधाओ से आप वंचित रहे जाएंगे ।
आपको यह असुविधा इंकमटैक्स टेक्स डिपार्टमेंट द्वारा आप का पैन कार्ड निरस्त करने के फैसले से हो सकता है
इंकम टैक्स डिर्पाटमेंट ने ऐसा क्यूं किया ?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर नोटिस जारी करके, स्पष्ट रूप से जनमानस को इस बाबत सूचित किया। मौजूदा हालात मे लगातार हो रहे पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है ।
पहले सर्कुलर मे इसकी अंतिम तिथि मार्च 2019 थी। आम जनता के आग्रह पर,इसकी अवधि बढ़ाकर के मार्च 2022 की गयी। अब इसकी अंतिम तिथि जुन 2023 तय की गयी है, किंतु अब 1000 रुपये बतौर शुल्क अदा करना होगा।
आधार और पैन कों कैसे लिंक करें ?
अगर आप लैपटाप यां स्मार्टफोन का उपयोग करते है तो यह आपके लिए काफी सरल होगा। आप इंकम टैक्स के आफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही सरल भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
आप इस लिंक पर क्लिक करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/how-to-link-aadhaar
अगर आपको फिर भी कोई कठिनाई हो, तो आप यूट्यूब पर इस विषय पर उपलब्ध वीडियो देख सकते हैं, अथवा किसी विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं । अगर फिर भी मदद की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क करें ।
सदा सेवा को तत्पर ।