सहारा निवेशकों के लिए राहत

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहारा परिवार की विभिन्न कंपनियों के निवेशकों को दी गयी राहत को, अब सरकार द्वारा तेजी से अमलीजामा पहनाया जा रहा हैं l

सुप्रीम कोर्ट की पहल पर सहारा निवेशकों के चेहरों पर मंद मंद मुस्कान आनी शुरू हो गई है! आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद निवेशकों को अपने निवेश के लौटने की उम्मीद पुख्ता हो गई है l

माननीय गृह मंत्री (सहकारिता मंत्री) अमित शाह ने कहा :-

शुरुआत में निवेशकों को ₹10,000 तक का रिफंड मिलेगा l जिन्होंने अधिक निवेश किया है, उन लोगों की राशि बढ़ाई जाएगी l उन्होंने कहा कि 5000 करोड़ रुपए का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमा कर्ताओं को राहत देगा l उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया है, कि अब उनका धन कोई नहीं रोक सकता अथवा पोर्टल पर पंजीकरण के 45 दिन में दिन में उन्हें रिफंड मिलेगा l


रिफंड पाने हेतु निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा l इसके लिए विधिवत प्रक्रिया निर्धारित की गई है l

  1. सबसे पहले निवेशकों को https://mocrefund.crcs.gov.in/ इस वेबसाइट पर जाना होगा l
  2. यहां पर निवेशकों के लिए चार विकल्प मौजूद है l निवेशकों को जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा तथा वहाँ पर मांगी गई जानकारी को साझा करना होगा l
  3. मुख्यता आपसे आपके आधार नंबर के आखिरी चार अंक तथा उस आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी जाएगी l यहां आपको अपनी सही जानकारी प्रदान करनी होगी l इसके उपरांत ओटीपी प्राप्त करने वाले बटन पर क्लिक करना होगा l
  4. एक बार जब आप का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा l उसके बाद आप जमाकर्ता लॉगइन पर क्लिक करें l मांगी गई जानकारी वहां पर दे, और फिर से ओटीपी प्राप्त करें l
  5. अकाउंट लॉगिन होने के बाद निवेश संबंधी दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी अपलोड करना होगा l

पहले चरण में रिफंड होंगे केवल 10000 रुपये, अगर कोई निवेशक 50,000 से ज्यादा रिफंड लेने के लिए आवेदन करते हैं l तो आधार कार्ड डिटेल के साथ साथ पैन कार्ड का डिटेल भी देना होगा l बिना पेन डिटेल के किसी भी निवेशक को ₹50000 से ज्यादा का रिफंड नहीं दिया जाएगा l भले ही निवेशक का कितना भी पैसा क्यों ना बाकी हो l

माननीय गृह मंत्री अमित शाहशाह ने कहा की रिफंड के लिए दो बातें जरूरी है :-

1.मोबाइल के साथ आधार पंजीकरण l

2.उस बैंक खाते से आधार को जोड़ना जिसमें रिफंड जमा करना है l

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए साझा सेवा केंद्र जमा कर्ताओं की मदद करेंगे l

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