भारतीय शेयर बाजार निवेशकों के लिए अवश्यक सूचना l सेबी के द्वारा जारी सर्कुलर में,फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होल्डर को जल्द से जल्द अपना केवाईसी (kyc) अपडेट करने का आग्रह किया गया है l
फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए एक आवश्यक सूचना l जिन इन्वेस्टर्स अथवा निवेशकों के पास लिस्टेड कंपनीज के फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है , उनके लिए सेबी ने एक सर्कुलर नोटिस जारी किया है l
जिस के अंतर्गत उनके लिए अनिवार्य है की वह अपनी केवाईसी डीटेल्स कंपनी के (आरटीए) रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के साथ साझा करें l
केवाईसी डीटेल्स को अपडेट करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है l
निवेशिकों को मूलतः यह जानकारियां साझा करनी होंगी
1.पैन कार्ड डिटेल
2.बैंक अकाउंट डिटेल
3.कॉन्टैक्ट डिटेल( ऐड्रेस प्रूफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर)
4.स्पेसिमेन सिग्नेचर( नमूना हस्ताक्षर)
5.नॉमिनेशन डिटेल्स
आवश्यक सूचना l
- निवेशकों को अपनी केवाईसी आरटीए (RTA) के साथ अपडेट करने के लिए ISR-1 फार्म की आवश्यकता है l
- सिगनेचर मिसमैच के लिए, (बैंक में किया गया सिग्नेचर अथवा कंपनी के पास में जो सिग्नेचर है, वह अलग हो) तो ISR-2 फार्म को बैंक से अटेस्ट करवाना होगा l
- डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए ISR-4 फॉर्म जमा करना होगा l
- नॉमिनेशन के लिए SH-13 फॉर्म अथवा बदलाव करने के लिए SH-14 फॉर्म कि आवश्यकता होगी l
निवेशकों को डाक्यूमेंट्स के सबमिशन के लिए चार विकल्प दिए गए हैं
- स्वयं ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स के साथ जाकर, आरटीए के ऑथराइज्ड पर्सन के पास वेरिफिकेशन कराये , तथा सारे ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स के कॉपी जमा करें l
- सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को डेट के साथ आरटीए के पते पर भेजे l
- ईमेल के द्वारा डॉक्यूमेंट को ई साइन करके भेजे l
परिणाम l
- अगर किसी भी कारणवश, निवेशक अपनी केवाईसी 30 सितंबर से पहले पहले नहीं करा पाते हैं l तो 1 अक्टूबर से वह सारे फोलियोस फ्रीज कर दिए जाएंगे l जो भी लाभ निवेशकों को बोनस या डिविडेंड के रूप में मिलता था ,वह सब बंद हो जाएगा l
- अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट फोलियोस, दिसंबर 31 2025 तक वैसे ही फ्रीज रहे l तो कंपनियों को उन्हें बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 अथवा प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 तहत अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी l
इक नजर इधर भी l
अभी भी एक बहुत बड़ी रकम फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के तौर पर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टेड है l
अभी भी बहुत से लोगों ने अपने फिजिकल सर्टिफिकेट को डिमैटेरियलाइज्ड नहीं करवाया है l
जिनकी प्रमुख वजहों में से कुछ यह है l
- जरूरी डाक्यूमेंट्स का ना होना l
- जानकारी ना होना l
- नोमनी का नाम ना होना l
- फिजिकल सर्टिफिकेट बहुत पुराना होना, जिसकी वजह से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन होना l
आज के दौर में एक निवेशक का जागरूक होना अति आवश्यक है l सिर्फ निवेश करने तक ही स्वयं को सीमित ना रखें l आज के आधुनिक युग में, जानकारी का बहुत महत्व है l अपने द्वारा किये गए निवेशों के बारे में समस्त जानकारी रखने का प्रयास करे l
सेबी द्वारा निवेशकों के सुरक्षा तथा सम्प्रभुता के लिए लगातार प्रयास किये जा रहें हैं I सेबी अपने वेबसाइट पर लगातार सूचना उपलब्ध कराती हैं l कृपया उनकी वेबसाइट पर जरूर जाएं l
आप भी एक जागरुक निवेशक बन कर उनकी सहायता करें I